प्रमाण भार (Burden of Proof) का अर्थ और इससे संबंधित विधि

 

प्रमाण भार (Burden of Proof) का अर्थ और इससे संबंधित विधि



1. प्रमाण भार का अर्थ

"प्रमाण भार" (Burden of Proof) एक महत्वपूर्ण विधिक सिद्धांत है, जो यह निर्धारित करता है कि किसी दावे, आरोप या बचाव को साबित करने की जिम्मेदारी किस पर होगी। इसका तात्पर्य यह है कि जिस पक्ष पर प्रमाण भार होता है, उसे अपनी बात को सबूतों और गवाहों के माध्यम से न्यायालय में साबित करना पड़ता है।

उदाहरण के लिए, एक आपराधिक मुकदमे में अभियोजन (Prosecution) पर यह दायित्व होता है कि वह यह साबित करे कि आरोपी ने अपराध किया है। इसी प्रकार, एक दीवानी (Civil) मुकदमे में वह पक्ष, जो किसी अधिकार का दावा कर रहा है, उसे यह साबित करना होता है कि उसका दावा न्यायसंगत और वैध है।

2. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत प्रमाण भार

भारतीय कानून में प्रमाण भार (Burden of Proof) का प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (Indian Evidence Act, 1872) के तहत किया गया है। इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों में प्रमाण भार को परिभाषित किया गया है और इसके नियमों को स्पष्ट किया गया है।

(A) धारा 101 - प्रमाण भार किस पर होता है

इस धारा के अनुसार, जिस व्यक्ति पर न्यायालय में किसी तथ्य को साबित करने की जिम्मेदारी होती है, वही व्यक्ति उस तथ्य का प्रमाण भार वहन करता है।

  • यदि कोई व्यक्ति दावा करता है कि उसे संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त है, तो उसे यह साबित करना होगा कि वह संपत्ति वास्तव में उसकी है।
  • यदि अभियोजन पक्ष किसी व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाता है, तो उसे यह साबित करना होगा कि आरोपी ने हत्या की है।
(B) धारा 102 - प्रमाण भार का सामान्य नियम

इस धारा के अनुसार, जिस व्यक्ति का मामला पहले प्रमाण के बिना विफल हो जाएगा, उस पर प्रमाण भार होता है।

  • इसका अर्थ यह है कि यदि किसी व्यक्ति का दावा तभी सफल हो सकता है जब वह इसे साबित करे, तो प्रमाण भार उसी पर होगा।
(C) धारा 103 - विशेष तथ्यों का प्रमाण भार

किसी विशेष तथ्य को साबित करने की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति पर होती है, जो उसका लाभ लेना चाहता है।
उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति दावा करता है कि उसने किसी वस्तु को उपहार में प्राप्त किया है, तो उसे यह साबित करना होगा कि उसे वास्तव में वह वस्तु उपहार में दी गई थी।

(D) धारा 104 - जब किसी तथ्य को साबित करने के लिए अन्य तथ्य आवश्यक हों

जब किसी व्यक्ति को कोई विशेष तथ्य साबित करना हो, लेकिन उसे साबित करने के लिए पहले अन्य तथ्यों को सिद्ध करना आवश्यक हो, तो प्रमाण भार भी उसी व्यक्ति पर होगा।
उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज़ को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है, तो पहले उसे यह साबित करना होगा कि वह दस्तावेज़ सही और प्रामाणिक है।

(E) धारा 105 - अपवादों (Exceptions) का प्रमाण भार

आपराधिक मामलों में, सामान्यतः अभियोजन पक्ष को अपराध साबित करना होता है, लेकिन यदि आरोपी किसी अपवाद (Exception) का लाभ लेना चाहता है, तो उसे यह साबित करना होगा कि वह अपवाद के दायरे में आता है।
उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति हत्या के मामले में यह दावा करता है कि उसने आत्मरक्षा में कार्य किया था, तो उसे यह साबित करना होगा कि वह वास्तव में आत्मरक्षा में था।

(F) धारा 106 - जब कोई विशेष तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में हो

जब किसी तथ्य की जानकारी केवल किसी विशेष व्यक्ति को होती है, तो प्रमाण भार उसी व्यक्ति पर होता है।
उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि वह किसी विशेष स्थान पर था और केवल वही इस तथ्य को जानता है, तो उसे इस तथ्य को साबित करना होगा।

(G) धारा 107 और 108 - जीवन और मृत्यु का प्रमाण भार
  • धारा 107 में यह प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति का अस्तित्व पिछले 30 वर्षों के भीतर देखा गया था, तो यह मान लिया जाएगा कि वह जीवित है।
  • धारा 108 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पिछले सात वर्षों से नहीं देखा गया है, तो उसे मृत मान लिया जाएगा।
(H) धारा 109 और 110 - संबंधों और स्वामित्व का प्रमाण भार
  • धारा 109 में यह कहा गया है कि यदि कोई संबंध (जैसे पति-पत्नी, साझेदारी आदि) एक बार स्थापित हो गया हो, तो यह मान लिया जाएगा कि वह जारी है जब तक कि इसका खंडन न किया जाए।
  • धारा 110 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पर क़ब्ज़ा कर रहा है, तो उसे स्वामी माना जाएगा जब तक कि कोई अन्य व्यक्ति यह साबित न करे कि वह असली मालिक है।

3. प्रमाण भार के सिद्धांत (Principles of Burden of Proof)

  1. आपराधिक मामलों में - संदेह का लाभ आरोपी को

    • "संदेह का लाभ (Benefit of Doubt)" हमेशा आरोपी को दिया जाता है।
    • अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होता है कि आरोपी ने अपराध किया है और यदि कोई संदेह बचा रह जाता है, तो आरोपी को बरी किया जा सकता है।
  2. सिविल मामलों में - संतुलन की संभावना (Preponderance of Probability)

    • सिविल मामलों में प्रमाण भार का स्तर आपराधिक मामलों से कम होता है।
    • यहाँ न्यायालय यह देखता है कि किस पक्ष की संभावना अधिक मजबूत है।
  3. विशेष अपवादों में - उत्तरदायित्व आरोपी पर

    • कुछ विशेष परिस्थितियों में आरोपी को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी होती है, जैसे कि दहेज हत्या (Dowry Death) के मामलों में।

4. निष्कर्ष

प्रमाण भार एक महत्वपूर्ण विधिक सिद्धांत है, जो न्यायिक प्रक्रिया का आधार है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में इसके विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया गया है। सामान्यतः अभियोजन या दावाकर्ता पर प्रमाण भार होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में यह बदल सकता है। कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय उचित और निष्पक्ष हो तथा कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी न माना जाए जब तक कि उसका अपराध साबित न हो जाए।

प्रमाण भार (Burden of Proof) का अर्थ और इससे संबंधित विधि प्रमाण भार (Burden of Proof) का अर्थ और इससे संबंधित विधि Reviewed by Dr. Ashish Shrivastava on March 12, 2025 Rating: 5

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